केजरीवाल को अभी राहत नहीं, अंतरिम ज़मानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली। शराब घोटाले मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किये गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। केजरीवाल की ज़मानत को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आज अपना फैसला नहीं सुनाया। बता दें कि केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क पुलिस मामले में अंतरिम जमानत देता है, तो वह आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते क्योंकि शीर्ष अदालत बिल्कुल भी सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं चाहती है।
कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव नहीं होते तो कोई अंतरिम राहत नहीं मिलती, कोर्ट ने कहा, ‘हम सरकार के कामकाज में बिल्कुल भी दखल नहीं चाहते।’
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा लोकसभा चुनाव को देखते हुए मौजूदा परिस्थितियां असाधारण हैं।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने SC द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखे जाने पर कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता के हक में फैसला आएगा।”
गोपाल राय ने कहा कि “पूरी दिल्ली और देश में लोग भाजपा की तानाशाही के खिलाफ मतदान कर रहे हैं… जो लोग मोदी सरकार की तानाशाही से परेशान थे वे सभी लोग वोट से इसका जवाब दे रहे हैं… दिल्ली में भी लोग वोट से जवाब देने की तैयारी कर रहे है।”
SC द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखे जाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को न्याय मिलेगा। चुनाव से पहले एक समान खेल का मैदान होना चाहिए, जब आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को गिरफ्तार करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप स्तरीय खेल के मैदान के खिलाफ हैं..”
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