सुप्रीमकोर्ट से केजरीवाल को मिली अंतरिम ज़मानत, कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें

सुप्रीमकोर्ट से केजरीवाल को मिली अंतरिम ज़मानत, कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें कुछ ज़रूरी शर्तों के साथ अंतरिम ज़मानत दे दी है। ज़मानत मिलने के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं।

उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तक निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से देश की सर्वोच्च अदालत में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी दायर की गई थी। शुक्रवार को केजरीवाल की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत देते हुए सुप्रीमकोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत की अनुमति दी है। केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा।

इतना ही नहीं कोर्ट अंतरिम ज़मानत देते हुए कहा कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ज़मानत अवधि के दौरान अरविंद केजरीवाल कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या उक्त मामले से जुड़ी आधिकारिक फाइलों तक उनकी पहुंच नहीं होगी।

तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जुलुस की शक्ल में अपने आवास पहुंचे। आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “हमारा देश 4,000 साल से भी पुराना है। लेकिन जब भी किसी ने इस देश पर तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे बर्दाश्त नहीं किया।

केजरीवाल ने कहा कि आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं लेकिन 140 करोड़ लोगों को एक साथ मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। कल सुबह 11 बजे मैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाऊंगा और दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम को मैं दक्षिण दिल्ली में एक रोड शो में हिस्सा लूंगा…”

गौरतलब है कि दिल्ली के लोकसभा चुनावो का हवाला देते हुए केजरीवाल की तरफ से सुप्रीमकोर्ट में अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी दायर की गई थी। इस अर्ज़ी में देश की शीर्ष अदालत से लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल को पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम ज़मानत की गुहार लगाई गई थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश वकील ने 5 जून तक जमानत दिए जाने के लिए अनुरोध किया लेकिन कोर्ट ने उसे अस्वीकार करते हुए सिर्फ 1 जून तक के लिए अंतरिम ज़मानत का आदेश जारी किया।

बता दें कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए आखिरी चरण में एक जून को मतदान होना है। वहीँ लोकसभा चुनाव के परिणामो का एलान 4 जून को किया जाएगा।


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